31 मार्च को खत्म हो रही है पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन कैसे और कहां करें पैन- - आधार लिंक
31 मार्च को खत्म हो रही है पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन कैसे और कहां करें पैन- - आधार लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in जाएं
सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in जाएं
इसके बाद आप लॉग इन डिटेल्स फिल करें
इसके बाद आप लॉग इन डिटेल्स फिल करें
इसके बाद आपको Quick सेक्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करें
इसके बाद आपको Quick सेक्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करें
आगे आपको अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करना होगा
आगे आपको अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करना होगा
इसके बाद 'I validate my Aadhaar details' के ऑप्शन को चुनना होगा
इसके बाद 'I validate my Aadhaar details' के ऑप्शन को चुनना होगा
आखिर में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे यहां दर्ज कर
आखिर में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे यहां दर्ज कर
आखिरी में ₹ 1,000 के जुर्माने का भुगतान करके आप दोनों की आसानी से लिंक करा पाएंगे
आखिरी में ₹ 1,000 के जुर्माने का भुगतान करके आप दोनों की आसानी से लिंक करा पाएंगे
जानिए क्यों जरूर है पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना
जानिए क्यों जरूर है पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना
Next : अब पोपटलाल की होगी शादी दुल्हन को तस्वीर हो रही वायरल
Next : अब पोपटलाल की होगी शादी दुल्हन को तस्वीर हो रही वायरल
Swipe up