31 मार्च को खत्म हो रही है पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन कैसे और कहां करें पैन- - आधार लिंक

सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in जाएं

इसके बाद आप लॉग इन डिटेल्स फिल करें

इसके बाद आपको Quick सेक्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करें

आगे आपको अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करना होगा

इसके बाद 'I validate my Aadhaar details' के ऑप्शन को चुनना होगा 

आखिर में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे यहां दर्ज कर

आखिरी में ₹ 1,000 के जुर्माने का भुगतान करके आप दोनों की आसानी से लिंक करा पाएंगे

जानिए क्यों जरूर है पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना

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