ICC क्या है, जिसने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया? इसके क्या मायने हैं? पुतिन को कौन गिरफ्तार कर सकता है? क्या भारत आने पर भी पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है?
ICC ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्राइम का आरोपी बनाया है। यूक्रेनी बच्चों को गैर-कानूनी और अवैध तरीके से रूस ले जाने में पुतिन को दोषी माना गया है।
1. व्लादिमीर पुतिन के पास यूक्रेन से बच्चों को किडनैप करके रूस भेजे जाने की जानकारी थी। 2. बच्चों को किडनैप किए जाने के कई केस में पुतिन सीधे-सीधे इन्वॉल्व थे। 3. पुतिन ने जानकारी होने के बावजूद अपने सैन्य अधिकारियों और लोगों को ऐसा करने से नहीं रोका।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी करने के पीछे तीन वजहें बताई
1 जुलाई 2002 को ICC की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनियाभर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है।123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं।
व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और दुनिया के टॉप पावरफुल नेताओं में से एक हैं। ऐसे में रूस में रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती,पुतिन अगर रूस के बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है।
रूस ICC के सदस्य देशों में शामिल नहीं है। ऐसे में वहां से पुतिन को हिरासत में लेना नामुमकिन है। 2. पुतिन को हिरासत में लिए बिना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता है।